बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर ऐसे कर्मियों का ब्योरा माँगा है जिन्हे 18 साल से कम उम्र में नौकरी मिली है। विभाग ने कहा की बिहार सरकार के ऐसे कर्मी जिनकी नियुक्ति 18 साल से कम उम्र में हुई है और अगर वे 42 साल नौकरी कर चुके हैं तो उनकी रिटायरमेंट की जायेगी। इन कर्मियों पर 60 साल की सेवा निवृति का नियम लागू नहीं होगा।
आपको बता दें की बिहार सेवा संहिता नियम 54 में पहले अधिकतम आयु का जिक्र तो था (जो की 60 साल है) लेकिन न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं था। लेकिन बाद में इस नियम को संसोधित कर दिया, जिसमे स्नातक योग्यता वाले की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गयी है वहीँ स्नातक से निचे वालों की उम्र सिमा 18 वर्ष रखी गयी है। यानि की अब बिहार सरकार की नौकरी पाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर 18 साल से कम उम्र में नियुक्त हुए सभी कर्मियों की सूचि मांगी है। वहीँ पत्र में ये भी कहा है की 42 साल के बाद भी सेवा में बने रहे कर्मियों से वेतन एवं अन्य मदों में किये गए भुगतान की वसूली भी की जायेगी। यह वसूली उन अधिकारियों और कर्मचारियों से की जायेगी, जिनकी वजह से कर्मी 42 साल सेवा के बाद भी वेतन लेते रहे।
छुट्टी के दुश्मन काला बने हुए हैं 62 दिन से होना चाहिए मैं तो सरकार की 15 अगस्त 26 जनवरी और बहुत सारे छुट्टियां तो इसमें सरकारी नौकरी बंधुआ मजदूर हो गया है