बीते मंगलवार को बिहार परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना जारी किया जिसके तहत राज्य में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए 14 से अधिक चक्कों वाले ट्रक का उपयोग बालू के उठाव एवं परिवहन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा 14 एवं 14 से कम चक्कों वाले ट्रक में कृत्रिम रूप से यथा लकड़ी का पट्टा या अन्य तरीके से वर्धित की गई लदान क्षमता को भी तत्काल हटाना सुनिश्चित करने को कहा है।
आपको बता दें की 27 जनवरी 2020 को बिहार परिवहन विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इन दो फैसलों को लिया गया था जिसे अब आलोक में लाया जा रहा है। बिहार परिवहन विभाग ने अब राज्य के सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है की वो इस आदेश का अनुपालन शीघ्र करें वहीँ इस आदेश को सभी वाहन स्वामियों तक पहुंचाए।
इसके अलावा परिवहन विभाग का कहना है की अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करते पकड़ा गया तो उसपर कड़ी करवाई की जायेगी।