बिहार में चलती ट्रेन में प्राथमिकी दर्ज करने की सुविधा सबसे पहले मुजफ्फरपुर में इस साल 1 जनवरी को शुरू किया गया था। वहीँ अब इसी सुविधा को बिहार के तीन अन्य जिले जहाँ रेल पुलिस की सुविधा मौजूद है जैसे की पटना, जमालपुर और कटिहार में इस साल 1 अप्रैल से शुरू किया जा सकता है। इस सुविधा को लागू करने के लिए एडीजी ने रेल डीआईजी को कार्यभार सौंपा है वहीँ इस सुविधा के फॉर्मेट को मुजफ्फरपुर रेल पुलिस एसपी अशोक कुमार सिंह ने तैयार कर रेलवे मुख्यालय को भेज दिया है।
मुजफ्फरपुर रेल पुलिस एसपी अशोक कुमार सिंह का कहना है की अगर मुख्यालय हमारे द्वारा बनाये गए फॉर्मेट को लागू कर देती है तो ये हमारे जिले के लिए गौरव की बात होगी।
आपको बता दें की चलती ट्रेन के अंदर प्राथमिकी दर्ज़ करने से प्रारंभिक स्तर के कई मामलों का खुलासा हो जाता है। इसके अलावा यात्रियों को प्राथमिकी दर्ज़ कराने में भी सुविधा होती है। फिलहाल मुजफ्फरपुर रेल पुलिस मुजफ्फरपुर के अंदर चलने वाली सभी ट्रेन में 1 जनवरी से ही प्राथमिकी दर्ज़ कर रही है वहीँ शिकायत दर्ज़ करवाने वाले यात्रियों को मौके पर ही रिसीविंग भी मुहैया कर देती।
अब देखने वाली बात ये होती है की क्या बिहार रेल पुलिस मुख्यालय मुजफ्फरपुर रेल पुलिस एसपी अशोक कुमार सिंह द्वारा बनाये गए फॉर्मेट को मंजूर करती है या नहीं। वैसे अशोक जी ने बतलाया की अगर रेल मुख्यालय फॉर्मेट की मंजूरी दे देती है तो इस सुविधा की शुरुआत बिहार में 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा।