13 मार्च को बिहार सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान, चिड़िया घर, पार्क इत्यादि को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया था। इन संस्थानों को बंद करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में भीड़ भार वाले इलाकों को कोरोना संक्रमण से सतर्क करना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसले के बाद बिहार के लगभग 11 जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में धारा 144 लगा दी।
आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिया की बिहार के सभी जिलों से धारा 144 हटाया जाय चुकी इस कारण से लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा की कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु सरकार अपना काम कर रही है और लोगों को भयभीत होने की जरुरत बिलकुल भी नहीं है। उन्होंने कहा की आप सतर्क बेशक रहें लेकिन अनावस्यक भय का माहौल उत्पन्न न करें।
दरअसल बात ये है की बिहार के 11 जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण से सतर्कता हेतु धारा 144 के तहत जिलाधिकारियों ने विभिन्न संसथान, सिनेमाघर इत्यादि को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। अब लोग धारा 144 सुन कर ही भयभीत हो रहे हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी जिलों से धारा 144 हटाने का निर्देश जारी किया है।