कोरोना के खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर में धारा 144 लागू

मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी उज्जवल कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में मौजूद विभिन्न संस्थानों, सिनेमाघर इत्यादि को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है।

कोरोना के खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी उज्जवल कुमार सिंह ने इन संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है।

  1. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सभी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग, आंगनबाड़ी केंद्र 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
  2. सरकारी निजी पार्क, सिनेमा हॉल भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
  3. जिले में किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन, मेला, धार्मिक प्रदर्शन 31 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया है।
  4. मुजफ्फरपुर के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष को इस आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

यह भी पढ़ें: कोरोना को लेकर शिवहर, बांका व सीतामढ़ी में धारा 144 लागू।

संजय कुमार मोनू

संजय को मुजफ्फरपुर और बिहार के बारे में लिखना पसंद है। इसके अलावा अपने खाली समय...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *