दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों के लिए बिहार सरकार ने एक सुविधाजनक फैसला लिया है। इन यात्रिओं को अब राज्य में गाड़ी पास बनवाने की जरूरत नहीं है। बिहार गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी को पत्र लिखकर कहा है की रेल के जरिये दूसरे राज्य से आ रहे यात्रियों से गाड़ी पास न माँगा जाए। इन यात्रियों के पास जो रेल का ई-टिकट होगा उसे ही 12 घंटे के लिए वैध मूवमेंट पास माना जाएगा। जारी किये गए निर्देशों में यात्री अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए निजी वाहन, रिजर्व ई -रिक्शा, रिजर्व टैक्सी, बाइक या स्कूटी का उपयोग कर सकते हैं परन्तु ध्यान रहे की गाड़ी में एक चालक के अलावा अधिकतम दो पैसेंजर ही मौजूद रहे। इसके अलावा यात्री को लेने यात्री के परिजन भी स्टेशन आ सकते हैं। ध्यान रहे की यात्री के लिए रेलवे द्वारा जारी किये गए ई-टिकट का किसी अन्य कार्य में उपयोग करते वक़्त पकड़े जाने पर दंडात्मक करवाई भी की जा सकती है।
सोर्स: फर्स्ट बिहार
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