जैसा की राज्य में निर्गत मौजूदा लॉकडाउन 31 जुलाई को ख़त्म होने वाला है, आज बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य में कुछ राहत देने के बाद लॉकडाउन को जारी रखने के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कुछ राहत के साथ राज्य में लॉकडाउन 16 अगस्त तक लागू रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस अवधी के दौरान राज्य में किन किन चीज़ों का सञ्चालन होगा और किन किन चीज़ों का सञ्चालन बंद रहेगा।
राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और प्राइवेट दफ्तर
बिहार सरकार ने अब जो 16 अगस्त तक लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय लिया है उसमे राज्य में मौजूद सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपने 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोल सकते हैं। हालांकि इस फैसले से जरूरी सेवाओं वाले दफ्तरों को बहार रखा गया है जैसे की पानी, बिजली, स्वास्थ्य, पुलिस इत्यादि।
दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट
इस लॉकडाउन के दौरान राज्य में कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं ये जिलाधिकारियों का फैसला होगा। इसके अलावा इस लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी मॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को बात करें तो रेस्टोरेंट फिलहाल सिर्फ होम डिलीवरी सेवा ही मुहैया करवा सकते हैं। फिलहाल रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ट्रांसपोर्ट सेवा
लॉकडाउन के दौरान हवाई जहाज, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी सेवा को छोड़ कर बस ट्रांसपोर्ट सेवा पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। ऑटो टैक्सी सेवा भी इक जिले के अंतर्गत ही चलेगी जिसका निर्धारण जिलाधिकारी करेंगे। जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी।
स्कूल और कॉलेज
इस अवधी में राज्य में मौजूद सभी शैक्षणिक संसथान बंद रहेंगे।
सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम
किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगी होगी। नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी।
पार्क और जिम
लॉकडाउन के दौरान पार्क और जिम भी बंद रहेंगी।
नाईट कर्फ्यू
पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह के 5 तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी।
इन सबके अलावा अगर जिलाधिकारी चाहें तो वे अपने अनुशार कुछ और प्रतिबंध लगा सकते हैं।