जिसका की हमने आपको कल बतलाया था की बिहार सरकार राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से राज्यव्यापी लॉकडाउन घोषित कर सकती है, आज ठीक वैसा ही हुआ। अथक प्रयासो के बावजूद राज्य में कोरोना के संक्रमण पर काबू न होते देख एक बार फिर से पूरे बिहार में 16 से 31 जुलाई तक राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा राज्य सरकार ने कर दी है।
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा की आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जून में जहाँ प्रतिदिन 200 से 250 संक्रमित मरीज़ मिलते थे वहीँ बीते कुछ दिनों से राज्य में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या 1000 से ऊपर हो गयी है। यह काफी चिंतनीय है। इन सभी बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जुलाई से 15 दिनों तक राज्यव्यापी लॉकडाउन करने का फैसला लिया है।
लॉकडाउन के दौरान किन चीज़ों पर रोक और किन चीज़ो पर छूट।
- सरकार ने जो फैसला लिया है उसके अनुशार लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य पर रोक नहीं रहेगी।
- लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवा पर पूर्णतः रोक रहेगी। इस बारे में आज शाम तक सरकार की ओर से गाइडलाइन्स जारी की जायेगी।
- लॉकडाउन के दौरान बिहार से सटे जितने भी राज्य हैं उनकी सीमाएं सील रहेंगी। मतलब ये की एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर तरह का परिचालन बंद रहेगा।
- पटना हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के अदालतों को कम से कम एक हफ्ते तक कोर्ट के कामकाजों को वर्चुअल तरीके से करने को कहा है। निचली अदालतों में रिलीज और रिमांड से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से न्यायिक पदाधिकारी अपने आवासीय कार्यालय से ही करेंगे। सभी जिलों के जजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति का कोर्ट परिसर में उपस्थिति नहीं हो।
- इमरजेंसी सेवा और निर्माण कार्य छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेगी।
- केंद्र सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे (सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फाॅर्स, पेट्रोलियम, CNG, LPG, PNG, आपदा प्रबंधन, पोस्ट ऑफिस, NIC की सेवाएं चालु रहेंगी)।
- राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे (पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आपातकालीन सेवा, बिजली ऑफिस, आपदा विभाग की सेवाएं चालू रहेंगी)। इन सभी कार्यालय में कम से कम कर्मियों के साथ काम करने की अपील की गई है।
- इसके आलावा अन्य दफ्तरों के कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है।
- धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- पीडीएस राशन की दुकान, फ़ूड ग्रोसरिएस, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली, एनिमल फूडर की सेवाएं चालू रहेंगी। डीएम के आदेश के मुताबिक इन सेवाओं को सुबह और शाम में खुला रखना है।
- बैंक, इंश्योरेंस, एटीएम (ATM), प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पंप, LPG गैस सेवा, प्राइवेट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट, और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं चलती रहेंगी।