आज जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समस्त प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शहर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने के ऊपर विचार किया गया वहीँ निम्नलिखित फैसले लिए गए।
मुजफ्फरपुर में फिलहाल हर तरह की व्यापारिक गतिविधियां को संचालित करने की इजाजत अब सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक ही रहेगी।
इसके अलावा अब जिले में प्रत्येक शनिवार और रविवार को सम्पूर्ण व्यापारिक गतिविधियां की बंदी रहेगी। मतलब शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन।
सुबह 10 से शाम 5 के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में मालिक, कर्मी या ग्राहक मास्क का उपयोग करते नहीं पाए गए तो उनपे महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी और तदनुसार उनके प्रतिष्ठान को सील भी कर दिया जायेगा।
सार्वजनिक परिवाहन की गाड़ियों में भी अगर यात्री और चालक मास्क पहने नजर नहीं आये तो महामारी अधिनियम के तहत उनपे भी कार्यवाही की जायेगी।
ऊपर दिए गए सभी नियम कल से लागू हो जाएंगे और आगे की सूचना तक लागू ही रहेंगे।
यह भी पढ़ें: बिहार के 6 जिलों में दोबारा से लॉकडाउन।