बिहार में अब सार्वजानिक जगह पर मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 50 रूपए का जुर्माना।
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राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति मास्क पहने बिना गर सार्वजानिक स्थान पर विचरण करता पाया गया तो उससे राज्य सरकार 50 रूपए का जुरमाना लेगी। इसके अलावा इस 50 रूपए के जुर्माने में राज्य सरकार उस व्यक्ति को 2 मास्क मुफ्त में मुहैया करेगी।

आपमें से बहुतों को पता होगा की अनलॉक 1 के साथ ही लोग लापरवाह हो गए हैं और बिना मास्क पहने इधर उधर विचरित कर रहे हैं। सरकार ने अनलॉक भले ही किया हो लेकिन बहार निकलने के साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य रखा है।

बीते गुरुवार को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये राज्य में कोविड-19 स्थिति जानते वक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दिया है। वैसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने महामारी एक्ट के तहत मास्क नहीं पहनने वालों से 200 रूपए का जुर्माने वसूलने का आदेश दिया था लेकिन फिर बाद में विचार करने के बाद जुर्माने की रकम को 50 रूपए रखने का फैसला लिया। इसके अलावा अगर एक ही व्यक्ति दोबारा नियम का उलंघन करते पकड़ा गया तो पहले जारी किये गए नियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति से 200 रूपए की जुर्माने की राशि वसूली जाती थी लेकिन अब के जारी नए आदेश में दोबारा नियम का उलंघन करने वाले व्यक्ति से भी 50 रूपए की ही जुर्माने की राशि वसूली जायेगी।

संजय कुमार मोनू

संजय को मुजफ्फरपुर और बिहार के बारे में लिखना पसंद है। इसके अलावा अपने खाली समय...

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