जिले में कोरोना के रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने जिले में मौजूद दुकानों के खोले जाने के संबंध में एक नए आदेश को लागू किया है। इस नए आदेश के तहत जरूरी दुकानों को छोड़कर जिले के सभी दुकान सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से शाम के 4 बजे के बीच ही खोले जाएंगे। सोमवार से शनिवार के अलावा रविवार को जिले के सभी दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा अब जिले में फल, सब्ज़ी, एवं मांस-मछली की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है।
दवा, अस्पताल, दूध, पेट्रोल पंप, गैरेज, होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान आदि अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकान सोमवार से शनिवार तक दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा दवा, अस्पताल, दूध, होटल, रेस्टोरेंट, एवं पेट्रोल पंप आदि अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे।
आकस्मिक परिस्तिथि को छोड़कर निजी वहां, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा का परिचालन भी रविवार को बंद रहेगा।
ऊपर लिखे गए सभी आदेश जिले में 06-09-2020 तक प्रभावी रहेंगे।