शादी में अधिकतम 100 व श्राद्ध में 25 लोगों को आने की अनुमति

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुशार गुरुवार को बिहार सरकार ने भी कुछ निर्देश जारी किये हैं।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुब्हानी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को संवाददाता सम्मलेन में बतलाया की केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोविड – 19 को लेकर जारी किये गए नए गाइडलाइन के अनुशार राज्य सरकार ने भी नए निर्देश जारी किये हैं।

नए निर्देश के अनुशार पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, और सारण जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्तिथि रहेगी।

किसी भी अन्य राज्य या जिले से पटना आने वाले बसों में केवल 50% यात्री ही बैठ सकेंगे।

मुख्य सचिव अमीर सुब्हानी ने बतलाया की नई गाइडलाइन के अनुशार पूरे राज्य में शादी समारोह में अधिकतम केवल 100 लोग व श्राद्ध में अधिकतम 25 लोगों को आने की अनुमति है।

शादी के दौरान सड़क पर डीजे बजाना व डांस करने पे पूरी तरह से पाबंधी है हालाँकि समारोह स्थल पर इसका आयोजन किया जा सकता है।

बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया यह नया गाइडलाइन आगामी 3 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा बहरहाल केंद्र द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन राज्य में 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।

संजय कुमार मोनू

संजय को मुजफ्फरपुर और बिहार के बारे में लिखना पसंद है। इसके अलावा अपने खाली समय...

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